Edited By Kamini,Updated: 02 Aug, 2025 11:54 AM

पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है।
पंजाब डेस्क : पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत ने पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के बेटे हरप्रीत सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई 2024 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की गई है, जिसमें हरप्रीत पिछले 4 महीनों से अदालत में पेश नहीं हुआ।
अदालत ने हरप्रीत सिंह की संपत्तियों का विवरण भी मांगा है, ताकि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 83 के तहत जब्ती की कार्रवाई शुरू की जा सके। अदालत के अनुसार 28 मार्च 2025 को हरप्रीत सिंह के खिलाफ उद्घोषणा जारी की गई थी, लेकिन वह तय 30 दिनों की वैधानिक अवधि में पेश नहीं हुआ। इसी आधार पर अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए।
नोटिस चस्पा, संपत्ति जब्ती की तैयारी
अदालत का आदेश की कॉपी हरप्रीत सिंह के घर वार्ड नंबर-6, अन्नीह रोड, अमलोह, फतेहगढ़ साहिब पर चस्पा की गई। एक कॉपी सार्वजनिक स्थल पर और तीसरी कॉपी मोहाली कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई। अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त 2025 तय की गई है।
ED पहले ही कर चुकी है पिता को गिरफ्तार
गौरतलब है कि हरप्रीत सिंह के पिता, पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, को ED ने इसी मामले में 16 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। उन पर वन विभाग में भ्रष्टाचार कर अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। धर्मसोत वर्ष 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में वन एवं समाज कल्याण मंत्री थे। आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार आने के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। जांच में वन विभाग में भारी वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद 7 जून 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में यही FIR ED की जांच का आधार बनी।
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