Punjab: 31 तारीख तक लगा इस काम पर Ban,  पकड़े गए तो खैर नहीं...

Edited By Vatika,Updated: 09 Apr, 2025 01:44 PM

punjab ban glue trap

इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

मानसा: ज़िला मानसा में अब गैर-कानूनी "ग्लू ट्रैप"(Glue Trap) के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आदेश अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट आकाश बंसल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जारी किया गया है।

अपने आदेश में उन्होंने साफ़ किया कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ "पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960" की धारा 11 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 31 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
 

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