जबरन फीस वसूल रहे निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी

Edited By Vatika,Updated: 24 Feb, 2021 12:34 PM

preparation for strict action on private schools forcibly charging fees

कोरोना काल में लॉकडाऊन के चलते बिना ऑनलाइन क्लास लगाए जबरन फीस और अन्य फंड्स वसूल रहे निजी स्कूल संचालकों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है या मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

चंडीगढ़(रमेश हांडा): कोरोना काल में लॉकडाऊन के चलते बिना ऑनलाइन क्लास लगाए जबरन फीस और अन्य फंड्स वसूल रहे निजी स्कूल संचालकों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है या मान्यता भी रद्द की जा सकती है। यह बात पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्कूल फीस के एक मामले में एफिडैविट दाखिल कर कही है। 

पंजाब सैकेंडरी एजुकेशन डायरैक्टर सुखजीत पाल सिंह ने एफिडैविट में बताया कि याचिकाकर्ता अभिभावकों ने एप्लीकेशन के साथ फीस वसूले जाने के जो सबूत लगाए हैं वह हाईकोर्ट की ओर से 1 अक्तूबर और अन्य मौकों पर दिए आदेशों व सरकार के दिशा-निर्देशों के खिलाफ हैं। एप्लीकेशन में बताया गया कि हाईकोर्ट व सरकार के आदेशों के विपरीत फीस नहीं देने वाले स्टूडैंट्स का नाम काटा जा रहा है या ऑनलाइन क्लास से बाहर किया जा रहा है। पेरैंट्स की ओर से एडवोकेट चरणपाल सिंह बागड़ी के अनुसार सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित स्कूलों की लिस्ट भेजी जा चुकी है, जिन्हें 3 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट सबमिट किए जाने को कहा है। रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी।  निजी स्कूल संचालकों को दो सप्ताह के बीच बैलेंसशीट सी.ए. से ऑडिट करवाकर दाखिल करने को कहा गया था। 

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