Edited By Kalash,Updated: 14 May, 2026 05:26 PM

अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम के तहत प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों की नई रजिस्ट्रेशन करवाने संबंधी प्ले-वे स्कूलों के लिए नई हिदायतें जारी ककी गई हैं।
बठिंडा (वर्मा): अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम के तहत प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों की नई रजिस्ट्रेशन करवाने संबंधी प्ले-वे स्कूलों के लिए नई हिदायतें जारी ककी गई हैं। इन हिदायतों के तहत पंजाब में चल रहे सभी प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों को अब सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब द्वारा रजिस्टर किए जाएंगे। इसके बाद सरकार के पास बच्चों के सभी विवरण उपलब्ध होंगे। जानकारी देते पंकज कुमार जिला प्रोग्राम अफसर बठिंडा ने बताया कि नए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन प्ले-वे स्कूलों की नई रजिस्ट्रेशन और पुरानी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना अनिवार्य घोषित किया गया है, जिसमें डिटेल्ड नियम और हिदायतें लागू होंगी।
प्ले स्कूल की बिल्डिंग हवादार होनी चाहिए, स्कूल की चार दीवारें, पीने का साफ पानी और साथ में एक केयरटेकर भी होगा। स्कूल का अंदरूनी स्ट्रक्चर, रेस्ट रूम का इंतजाम, लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग टॉयलेट और सभी स्कूलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे भी अनिवार्य किए गए हैं। नई गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में एडमिशन के लिए बच्चों का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं होगा। बच्चों को किसी भी तरह से डराने या धमकाने पर रोक रहेगी। बच्चों पर पढ़ाई का कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला जाएगा।
प्ले वे स्कूलों में लाइब्रेरी रखना, बच्चों की हेल्थ का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी कर दिया गया है। बच्चों की सेफ्टी के लिए समय-समय पर फायर सेफ्टी और हेल्थ सुविधाओं का इंस्पेक्शन किया जाएगा। स्कूलों में फीस को लेकर गाइडलाइंस भी लागू होंगी। उन्होंने आगे कहा कि अब प्ले वे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। बठिंडा जिले में चल रहे और बनने वाले प्ले वे स्कूलों के मालिकों/ट्रस्ट को नए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करते हुए जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया है।
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