परविंदर झोटा ह+त्याकांड: आरोपी अश्वनी का हथियार लाइसेंस रद्द! इसी हथियार से मारी थीं गोलियां

Edited By Vatika,Updated: 17 Oct, 2026 04:01 PM

parwinder jhota

परविंदर सिंह झोटा ह+त्याकांड: आरोपी अश्वनी कुमार का हथियार लाइसेंस रद्द

मानसा: नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के आरोपी अश्वनी कुमार का हथियार लाइसेंस जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है। प्रशासन ने बीते दिन लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की थी और देर शाम तक इसे रद्द कर दिया गया। 

बताया जा रहा है कि अश्वनी कुमार ने इसी लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल परविंदर सिंह झोटा की हत्या के लिए किया था। मानसा की अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर पूनम सिंह ने बताया कि जिला पुलिस ने हथियार का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों में किए जाने का हवाला देते हुए लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की थी।

आरोपी अश्वनी कुमार को 21 अगस्त 2024 को तत्कालीन अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, मानसा ने हथियार का लाइसेंस जारी किया था। लाइसेंस जारी करते समय आरोपी के खिलाफ दर्ज पांच पुलिस मामलों को भी नजरअंदाज कर दिया गया था। इनमें से तीन मामले जिला मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 144 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन करने से संबंधित थे।आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस जारी नहीं करते, जिसके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज हो।
 

Related Story

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!