Edited By Kalash,Updated: 12 Nov, 2025 05:07 PM

उन्होंने कहा कि ये आदेश 10 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।
नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पटाखे/पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के भीतर बम, पटाखे और चीनी पटाखे सहित पटाखे/पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह देखा गया है कि लोग बहुतायत में पटाखे/पटाखे फोड़ रहे हैं, जिससे शोर और अशांति के कारण आम जनता में भय पैदा होता है और कानून-व्यवस्था बिगड़ने का डर है। उन्होंने कहा कि ये आदेश 10 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here