Edited By Vatika,Updated: 07 Jan, 2020 10:05 AM
पंजाब में अब हुक्का बार तथा ई-सिगरेट पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की होगी।
अमृतसर(दलजीत): पंजाब में अब हुक्का बार तथा ई-सिगरेट पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की होगी। ये अधिकार पंजाब सरकार ने सेहत विभाग से लेकर गजट नोटीफिकेशन जारी कर दिया है जिसके अनुसार सब इंस्पैक्टर से ऊपर के रैंक का अधिकारी बार को सीज करने या बार मालिक और ई-सिगरेट का धंधा करने वालों पर केस दर्ज कर सकते हैं।
सरकार ने चाहे हुक्का बार व ई-सिगरेट पर कार्रवाई की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस को सौंपी है पर कोटपा एक्ट के तहत शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज दायरे में व पब्लिक प्लेस पर तंबाकू नशा करने वालों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी सेहत विभाग को सौंपी है, जिसके तहत सेहत विभाग 50 से 200 रुपए तक के चालान काट सकता है।