Edited By Tania pathak,Updated: 06 Nov, 2020 09:30 AM
पंजाब सरकार के हर पैंशनर द्वारा अपनी पैंशन जारी रखने के लिए हर वर्ष नवम्बर महीने में लाइफ सर्टीफिकेट पेश किया जाता है और पंजाब राज्य के अधिकतर पैंशनर...
लुधियाना (विक्की): पंजाब सरकार के हर पैंशनर द्वारा अपनी पैंशन जारी रखने के लिए हर वर्ष नवम्बर महीने में लाइफ सर्टीफिकेट पेश किया जाता है और पंजाब राज्य के अधिकतर पैंशनर लाइफ सर्टीफिकेट जमा करवाने के लिए निजी तौर पर बैंक में उपस्थित होते हैं।
लेकिन मौजूदा समय के दौरान कोविड-19 महामारी की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए और ज्यादा भीड़ होने से रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा लाइफ सर्टीफिकेट जमा करवाने की समय सीमा को 1 महीने बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब ये सर्टीफिकेट 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं।