Edited By Vatika,Updated: 02 Apr, 2024 02:19 PM
![not exchanging a suit brought a shopkeeper into a big trouble](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_4image_12_39_251518141shp-ll.jpg)
अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक कपड़े की दुकान पर दुकानदार ने अपनी ही दुकान में बिकने वाले नाइट सूट
पंजाब डेस्कः बटाला से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक कपड़े की दुकान पर दुकानदार ने अपनी ही दुकान में बिकने वाले नाइट सूट को बदलने से इनकार कर दिया। दुकानदार द्वारा सूट नहीं बदलने पर ग्राहक ने उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए कोर्ट द्वारा दुकानदार पर जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी देते हुए एडवोकेट सतविंदर सिंह ने बताया कि साल 2018 में उन्होंने शहर की एक दुकान से 1600 रुपए का नाइट सूट खरीदा था, लेकिन दुकानदार ने इसका कोई पक्का बिल नहीं दिया। नाइट सूट अच्छी हालत में नहीं होने के कारण जब वह इसे बदलने के लिए दुकानदार के पास गया तो उक्त दुकानदार ने नाइट सूट बदलने से इनकार कर दिया।उन्होंने बताया कि इसी बीच उन्होंने उक्त दुकानदार के खिलाफ गुरदासपुर की उपभोक्ता अदालत में केस दायर कर दिया, जिसके आधार पर अब अदालत ने उक्त दुकानदार को 1600 रुपये 9% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
इतना ही नहीं कोर्ट ने जुर्माने और मुआवजे के तौर पर 3000 रुपये 9% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने को भी कहा है। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल 2024 तक इसकी कुल राशि 7625 रुपए है. इसके साथ ही दोनों रकम पर 9 प्रतिशत ब्याज तब तक जारी रहेगा जब तक उक्त दुकानदार पैसा वापस नहीं कर देता। उन्होंने लोगों से जागरूक होने की अपील की ताकि जरूरत पड़ने पर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें।