Edited By Vaneet,Updated: 12 Jul, 2019 09:24 PM
स्थानिक अदालत ने फास्टवे चैनल की तरफ से दायर किए गए मानहानि मामले में सिमरजीत सिंह बैंस और बलविन्द्र सिंह बैंस को गैर ...
लुधियाना(कंवलजीत): स्थानिक अदालत ने फास्टवे चैनल की तरफ से दायर किए गए मानहानि मामले में सिमरजीत सिंह बैंस और बलविन्द्र सिंह बैंस को गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। जानकारी अनुसार फास्टवे चैनल के प्रबंधकों की तरफ से लोक इन्साफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस और चेयरमैन बलविन्द्र सिंह बैंस खिलाफ इतरारयोग्य टिप्पणी करने के मामले को लेकर मान्यवर अदालत में केस दायर किया गया था।
केस दायर होने के बाद दोनों बैंस बंधुओं ने जमानत हासिल कर ली थी पर लगातार वह कई पेशियों पर अदालत में अलग-अलग कारणों का हवाला देकर पेश नहीं हुए और अब भी बैंस बंधु अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकील की तरफ से पेशी से निजी छूट के लिए दरखास्त दायर की गई थी। जिसको मान्यवर जज ने नामंजूर करते हुए बैंस बंधुओं की जमानतें रद्द कर दी हैं और उनको गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।