पुलिस कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर नीति को मिली हरी झंडी

Edited By Tania pathak,Updated: 26 May, 2020 04:18 PM

new transfer policy for police employees gets green signal

कई कर्मचारी राजनितिक पहुंच के कारण अपने गृह सब -डिविज़न में ही लंबे समय से बतौर थाना प्रमुख लगे हुए हैं...

शेरपुर (अनीश):  राज्य के गृह और न्याय विभाग ने पुलिस कर्मचारियों की नयी तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है। पंजाब पुलिस के प्रमुख ने पुलिस के उच्च आधिकारियों को पत्र जारी कर गृह और न्याय विभाग के निर्देशों की पालना करने के लिए कहा है। इन निर्देशों के बाद में कई पुलिस कर्मचारी 'सेफ स्टेशन' ढूँढने लगे हैं। इस जिलों में कई कर्मचारी राजनितिक पहुंच के कारण अपने गृह सब -डिविज़न में ही लंबे समय से बतौर थाना प्रमुख लगे हुए हैं। गृह विभाग के निर्देशों में गृह थानों, सब -डिविज़न और गृह जिलों और एक ही सीट पर 3 साल से काम कर रहे या एक थाने में 9 साल से अधिक तैनात वाले मुलाजिमों को दूसरे जिलों में बदलने के निर्देश दिए गए हैं।

55 साल से अधिक उम्र वालों को छोड़ कर एक ही जिले में 15 साल से तैनात ए. ऐस्स.आई., ऐस्स.आई. और इंस्पेक्टर रैक (ऐन्न.जी.यो.) को दूसरे जिलों और 20 साल से अधिक नौकरी वाले ऐन्न.जी.यो. को रेंज से बाहर बदलने के लिए हिदायतें दीं गई हैं। निर्देश के मुताबिक बीमारी आदि कारण कुछ खास हालात में किसी पुलिस कर्मचारी या ऐन्न.जी.यो. को छूट भी दी जा सकती है। इन निर्देशों कारण पुलिस में रोष पैदा हो गया है। कई पुलिस कर्मचारियों ने कहा कि वह चाहे दूसरे जिलों के निवासी हैं परन्तु उनकी तैनाती वाले जिलों में ही घर बना लिए हैं।

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