Edited By Urmila,Updated: 10 Mar, 2025 04:06 PM

आम लोगों की सुविधा के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता के तहत आवास एवं शहरी विकास विभाग ने बिना एन.ओ.सी. के भूखंडों के रजिस्ट्री करवा पाने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
गुरदासपुर (विनोद): आम लोगों की सुविधा के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता के तहत आवास एवं शहरी विकास विभाग ने बिना एन.ओ.सी. के भूखंडों के रजिस्ट्री करवा पाने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला योजना कमेटी गुरदासपुर के चेयरमैन एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवां ने बताया कि लोगों की पुरजोर मांग को स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार ने अंतिम तिथि को 6 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एनओसी 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक की थी। बिना परमिट के भूखंडों के पंजीकरण के लिए दी गई समय सीमा हाल ही में बढ़ा दी गई है और इस सुविधा का लाभ 1 मार्च, 2025 से 31 अगस्त, 2025 तक उठाया जा सकता है।
चेयरमैन एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवां ने कहा कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट, 2024 के जरिए जमीन के दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए एनओसी अनिवार्य कर दी गई थी। यह शर्त समाप्त कर दी गई है तथा इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लाट धारकों को राहत प्रदान करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इसका उद्देश्य आम लोगों को अपने प्लाटों की रजिस्ट्री कराने में आ रही परेशानियों को दूर करना तथा अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास पर अंकुश लगाना है।
सेखवां ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य आम आदमी का कल्याण सुनिश्चित करना है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास 31 जुलाई 2024 तक किसी अनाधिकृत कॉलोनी में स्थित पांच सौ वर्ग गज तक के क्षेत्रफल के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता हो, उसे भूमि पंजीकरण के लिए एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार आम नागरिकों की सुविधा के लिए काम कर रही है।
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