Edited By Kamini,Updated: 06 May, 2025 04:01 PM

उन्होंने कहा कि यदि लाइसेंस धारक कार्यवाही नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।
मोगा : हथियार लाइसेंस धारकों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। आर्म्स एक्ट अधिनियम 1959 और आर्म्स नियम 2016 के अनुसार लाइसेंस धारकों को अपने हथियारों के लाइसेंस की समाप्ति तिथि से 60 दिन पहले आवेदन करना होता है, लेकिन मोगा जिले के कुछ लाइसेंस धारकों ने रिन्यू तिथि बीत जाने के बाद भी अपने हथियारों के लाइसेंस का रिन्यू नहीं करवाया है, जिससे आर्म्स एक्ट-1959 और आर्म्स नियम-016 का उल्लंघन हो रहा है।
जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने ऐसे लाइसेंस धारकों को आखिरी मौका देते हुए निर्देश दिए हैं कि वे 20 मई 2025 तक अपने हथियार लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए सेवा केंद्र में आवेदन करें और रसीद इस कार्यालय में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि यदि लाइसेंस धारक उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।
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