उद्योगों और मकान मालिकों को जारी हुए आदेश, जरूर करना होगा ये काम

Edited By Kalash,Updated: 08 Nov, 2026 01:22 PM

new orders issued

जिला मजिस्ट्रेट संगरूर पूनमदीप कौर ने प्राप्त अधिकारों का प्रयोक करते हुए पोल्ट्री फार्म, राइस मिल, ईंट भट्टे, छोटे उद्योग और शहरी व ग्रामीण इलाकों के मकान मालिकों के लिए खास निर्देश जारी किए हैं।

संगरूर (विवेक सिंधवानी, यादविंदर, सोनू): जिला मजिस्ट्रेट संगरूर पूनमदीप कौर ने प्राप्त अधिकारों का प्रयोक करते हुए पोल्ट्री फार्म, राइस मिल, ईंट भट्टे, छोटे उद्योग और शहरी व ग्रामीण इलाकों के मकान मालिकों के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत सभी मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी यूनिट में रहने वाले वर्कर, मजदूर और किराएदारों का पूरा नाम, पता और फोटो पहचान पत्र तुरंत संबंधित इलाके की पुलिस चौकी में रजिस्टर करवाएं।

इसके अलावा मजदूरों से ये भी लिखकर लिया जाए कि वह अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ये आदेश जिले में 21 दिसंबर, 2026 तक लागू रहेंगे। जारी आदेशों में साफ किया गया है कि भट्टों, शेलर, पोल्ट्री फार्म और अलग-अलग फर्मों में काम करने वाले ज्यादातर वर्कर दूसरे राज्यों या अलग-अलग जगहों से आते हैं। मैनेजमेंट के पास ऐसे मजदूरों का सही रिकॉर्ड या पता न होने की वजह से, किसी भी अनहोनी या क्राइम होने पर पुलिस के लिए दोषियों को पहचानना और उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह यह मकान मालिकों की निजी जिम्मेदारी होगी कि वे शहरी और ग्रामीण इलाकों में बाहर से आकर किराए पर रहने वाले लोगों के बारे में संबंधित पुलिस स्टेशन मुखी को सूचित करें।

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