DC ने जिले में लगा दी कई पाबंदियां, पढ़ें पूरी List

Edited By Sunita sarangal,Updated: 13 Nov, 2025 04:52 PM

nawanshahr dc orders

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नवांशहर(त्रिपाठी): जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में किसी भी सार्वजनिक सड़क/पार्क/सरकारी भूमि पर किसी भी मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे आदि के अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। जारी आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने विभाग के अधीन आने वाली भूमि पर ऐसे किसी भी निर्माण की अनुमति न दें।

इसी प्रकार नगर कौंसिल की भूमि पर संबंधित कार्यकारी अधिकारी, संबंधित ब्लाक विकास एवं पंचायत अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि नगर कौंसिल और पंचायत/शामलात/संयुक्त मालिकों की भूमि पर ऐसा कोई निर्माण न हो। यदि कोई व्यक्ति/संस्था इन आदेशों का उल्लंघन करने का प्रयास करती है, तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस थाने के अधिकारी को रिपोर्ट दी जाए।

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने एक अलग आदेश में जिले में विभिन्न स्थानों पर मनाए जा रहे विवाह/धार्मिक समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों में सीमावर्ती जिलों में असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के माध्यम से किसी बुरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, जिसे देखते हुए जिले में ये आदेश जारी किए गए हैं ताकि ऐसी कोई घटना न घट सके।

ट्रैक्टरों व ट्रैक्टर से संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर प्रतिबंध

जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले में ट्रैक्टरों व ट्रैक्टर से संबंधित उपकरणों आदि के साथ खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं जिनमें युवाओं को गंभीर चोटें आईं और ट्रैक्टरों व संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक स्टंट के दौरान एक युवक की मृत्यु हो गई, जिसे देखते हुए ये आदेश जारी किए गए।

डिलिस्टैड क्षेत्र से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध

जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले की सीमा के भीतर डिलिस्टैड क्षेत्र से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के अनुसार यदि किसी विशेष परिस्थिति में उक्त पेड़ों को काटना आवश्यक हो, तो वन विभाग की स्वीकृति अनिवार्य है। इस प्रयोजन के लिए वन विभाग पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम-1900 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत बंद क्षेत्र में परमिट देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ही पालन करेगा।

यदि जिला सीमा के भीतर सूचीबद्ध क्षेत्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर उक्त पेड़ों को काटना आवश्यक हो, तो उपायुक्त कार्यालय से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

ये सभी आदेश 12 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।

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