अब कुत्ता पालने के लिए करना होगा भुगतान, जानें क्या है नगर निगम के नए आदेश

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 23 Aug, 2025 05:16 PM

municipal corporation orders owners to keep dogs

आजकल आवारा कुत्तों पर नुकेल कसने के प्रयास काफी तेज हो गए हैं।

पंजाब डैस्क : आजकल आवारा कुत्तों पर नुकेल कसने के प्रयास काफी तेज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में अब आवारा कुत्तों को लेकर नए आदेश जारी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी कुत्तों को खाना नहीं डाला जा सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं प्रशासन ने अब कुत्तों को खाना देने के लिए कुछ निश्चित स्थान निर्धारित किए जाएंगे, जहां पर लोग आवारा कुत्तों को खाना दे सकते हैं। यह स्थान रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और दूसरे संगठनों से मिलकर नगर निगम तय करेगा।

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नया आदेश जारी किया है, जिसमें आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना डालने पर रोक के साथ केवल खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं। बाकी कुत्तों को नसबंदी के बाद छोड़ा जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन भी इन आदेशों को देखते हुए इन्हें लागू करेगा।  वहीं कुत्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पहचान के लिए प्रत्येक कुत्ते के कान में स्टर्लाजेशन होते ही चिप लगाई जाएगी। इसे स्कैन कर पूरी जानकारी मिल जाएगी। मालिक को अपने पालतु कुत्ते का नगर निगम के पास प्रति कुत्ता 500 रुपये में पंजीकरण करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आवारा कुत्तों पर नकेल कसने के प्रयास तेज हो गए हैं, जिसके तहत पकड़े गए आवारा कुत्तों का बंध्याकरण (sterilization) और एंटी-रेबीज टीकाकरण किया जाएगा, फिर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस छोड़ा जाएगा; हालांकि, आक्रामक कुत्तों को अलग रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी नगर निगमों को प्रत्येक वार्ड में कुत्तों के लिए निर्धारित फीडिंग पॉइंट बनाने और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है, तथा नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
 
  

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