Edited By Vatika,Updated: 13 Mar, 2025 01:31 PM

अब माल या डिपार्टमैंटल स्टोर में शराब की ब्रिकी नहीं होगी।
चंडीगढ़ः चंडीगढ़ प्रशासन की वर्ष 2025-26 की आबाकारी नीति के तहत अब माल या डिपार्टमैंटल स्टोर में शराब की ब्रिकी नहीं होगी। इससे पहले 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर्स या डिपार्टमैंटल स्टोर संचालक भी लाइसैंस लेते थी, जहां ठेके बंद होने के बाद शराब की ब्रिकी धड़ल्ले से होती थी।
यहां तक कि ऑनलाइन सर्विस भी की जाती रही है। शराब कारोबारी खिलाफ थे। उनका कहना था कि ठेके बंद होने के बाद कही और शराब नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि उन्हें इसका बड़ा नुक्सान होता है। ठेकेदार जी.पी.एस. सिस्टम का भी विरोध कर रहे। उनका कहना है कि गोदामों से शराब ठेके तक लाने के लिए अलग-अलग वाहनों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में सभी वाहनों पर जी.पी.एस. सिस्टम लगना संभाव नहीं है।
उनका कहना है कि ऐसा अनिवार्य करने से पहले उन्हें समय दिया जाना चाहिए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी इस वर्षा अनिवार्य किया गया है, ताकि अवैध शराब की बिक्री न हो पाए और इन्वैंट्री की उचित ट्रैकिंग की सके।