Punjab: 3 दिन बंद रखी जाएंगी शराब की दुकानें, जारी हो गए सख्त आदेश

Edited By Urmila,Updated: 28 Mar, 2025 08:02 PM

liquor shops will remain closed for 3 days

जिला मैजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने पंजाब आबकारी अधिनियम के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 अप्रैल 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक गांव माइसरखाना की सीमा के भीतर देसी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

बठिंडा (वर्मा): जिला मैजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने पंजाब आबकारी अधिनियम के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 अप्रैल 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक गांव माइसरखाना की सीमा के भीतर देसी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार गांव माइसरखाना में 2 अप्रैल 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक धार्मिक मेला आयोजित किया जा रहा है।

मेले के दौरान लोग शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, जिससे मेले का माहौल खराब हो सकता है। श्रद्धालुओं एवं आम जनता की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं, जिससे अमन व शांति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसके दृष्टिगत शराब की दुकानें बंद रखने तथा इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 2 अप्रैल, 2025 से 4 अप्रैल, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

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