29 नवंबर तक बंद रहेंगे शराब के ठेके! पंजाब के इस इलाके में सख्त पाबंदी

Edited By Vatika,Updated: 22 Nov, 2025 05:14 PM

liquor shops closed

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर पूजा सियाल ग्रेवाल ने पंजाब आबकारी अधिनियम...

रूपनगर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर पूजा सियाल ग्रेवाल ने पंजाब आबकारी अधिनियम–1954 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए हैं कि नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम के दौरान श्री आनंदपुर साहिब के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब ठेकों को 29 नवंबर 2025 तक बंद रखा जाएगा। इस अवधि में हर तरह के शराब ठेके/अहाते, शराब का भंडारण, होटलों आदि में शराब के उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

पूजा सियाल ग्रेवाल ने बताया कि नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी समागम 21 नवंबर से 29 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब और श्री कीरतपुर साहिब में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। इस समागम में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में शराब पीकर आने वाले लोग श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं और साथ ही क्षेत्र की शांति व कानून-व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

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