जालंधर लोकसभा उप चुनाव :  जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए ये आदेश

Edited By Kamini,Updated: 06 May, 2023 07:34 PM

jalandhar lok sabha by election district magistrate issued these orders

लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने चुनाव  प्रक्रिया के उचित संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए है।

जालंधर : लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने चुनाव  प्रक्रिया के उचित संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए है। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 8 मई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा तथा 5 से अधिक व्यक्तियों के साथ जनसभा करने पर पाबंदी होगी। इस दौरान केवल 4 व्यक्तियों के साथ डोर-टू-डोर जाकर प्रचार किया जा सकेगा। 

यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं का वोट जालंधर जिले में नहीं है, उन्हें 8 मई को शाम 6 बजे से 10 मई को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक लोकसभा क्षेत्र से बाहर रहना होगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं करेगा। इसी तरह जिले में 8 मई शाम 6 बजे से 10 मई तक वोटिंग तक ड्राई डे रहेगा और शराब की बिक्री नहीं होगी। 

मतगणना के दिन 13 मई को भी शराब की ब्रिकी नहीं होगी। जारी आदेशों के अनुसार पोलिंग क्षेत्र के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, परिसरों, दुकानों एवं अन्य स्थानों, सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर ड्राई डे के दौरान दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, क्लब व अन्य जगहों पर शराब की बिक्री व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान क्लब, स्टार होटल, रेस्टोरेंट आदि में शराब बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। बिना लाइसैंस वाले स्थानों पर शराब की स्टोरेज पर आबकारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Related Story

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!