Edited By Kamini,Updated: 09 Jan, 2026 12:49 PM

पंजाब सरकार उच्च शिक्षा व भाषा विभाग की तरफ से हिदायतें जारी हुई थी कि राज्य भाषा एक्ट 1967 व राज्य भाषा एक्ट 2008 की पालना करनी यकीनी बनाई जाए।
फिरोजपुर (कुमार/परमजीत/आनंद): पंजाब सरकार उच्च शिक्षा व भाषा विभाग की तरफ से हिदायतें जारी हुई थी कि राज्य भाषा एक्ट 1967 व राज्य भाषा एक्ट 2008 की पालना करनी यकीनी बनाई जाए। इस एक्ट तहत आदेश जारी हुए है कि पंजाब सरकार के समूह सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों, बोर्डों, कार्पोरेशनों, निगमों व शिक्षा विभाग के दफ्तरों में समूह दफ्तरी काम-काज पंजाबी भाषा में किया जाना जरुरी है। इसके साथ ही समूह विभागों की वैबसाइटें अंग्रेजी के साथ-साथ पंजाबी भाषा (भाव दोनों भाषाओं) में तैयार की जाएं।
यह जानकारी भाषा अधिकारी डा.जगदीश सिंह संधू ने दी। इस संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार इस मामले प्रति बेहद संजीदा है और किसी प्रकाश की लापरवाही नहीं की जा सकती। पंजाबी मातृ भाषा पंजाब राज्य की जिंद-जान है और यह पंजाबीयत का मान है, इसलिए संबंधित आदेशों के अनुसार सभी को अपील की जाती है कि वह अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आते स्थानों की जांच करें और सभी दफ्तरों के साईन बोर्ड व सड़कों के किनारे लगे बोर्डों में पंजाबी भाषा के शब्द जोड़ भी ठीक किए जाऐं, यदि कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की तरफ से वह ठीक करवाई जाए।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here