बठिंडा में 17 इमिग्रेशन व ट्रैवल एजेंटों के लाइसैंस रद्द, पढ़ें पूरा मामला

Edited By Kamini,Updated: 10 Oct, 2026 11:35 AM

immigration and travel agents licenses cancelled

जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम-2012 के तहत जारी पंजाब मानव तस्करी नियम-2013 (संशोधित नाम ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन) की धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाने पर जिले के 17 ट्रैवल एजेंटों के कंसल्टेंसी...

बठिंडा (विजय) : जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम-2012 के तहत जारी पंजाब मानव तस्करी नियम-2013 (संशोधित नाम ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन) की धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाने पर जिले के 17 ट्रैवल एजेंटों के कंसल्टेंसी लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार, संबंधित फर्मों के लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद फर्म संचालकों की ओर से लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके चलते प्रशासन ने इन लाइसेंसों को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रशासन की ओर से जारी सूची के अनुसार, एम/एस विंग्स वेज इमिग्रेशन, डॉ. नागपाल अस्पताल के पीछे, मंगलम फ्लेक्स, माल रोड बठिंडा, एम/एस सरां आईलेट्स, मेन बाजार भाई रूपा, एम/एस प्राइम वर्ल्ड इमिग्रेशन, रामपुरा फूल, एम/एस ओक बे कंसल्टेंट्स, एससीओ-104, श्री गुरु नानक देव कॉम्प्लेक्स, 100 फुटी रोड बठिंडा, एम/एस वीजा स्पॉट, मॉडल टाउन फेज-3, बठिंडा, एम/एस चंडीगढ़ आईलेट्स, रामपुरा फूल रोड, एम/एस ट्रांज किंग्स इमिग्रेशन, एससीएफ-18, 100 फुटी रोड बठिंडा, एम/एस ईजीवे कंसल्टेंसी, अजीत रोड बठिंडा, एम/एस फ्लाई हाई आईलेट्स अकादमी, बीबी वाला रोड बठिंडा, एम/एस जेनिथ द स्मार्ट स्कूल ऑफ इंग्लिश, बस स्टैंड रोड, मौड़ मंडी, एम/एस मॉडर्न अकादमी, बाजाखाना रोड, भगता भाईका, एम/एस वाइटरॉक इमिग्रेशन, कॉलेज रोड, तलवंडी साबो, एम/एस ब्रिटिश आईलेट्स सेंटर, क्राउन टावर, 100 फुटी रोड बठिंडा, एम/एस एजु माइग्रेट एजुकेशन एंड माइग्रेशन, महेश्वरी चौक के पास, 100 फुटी रोड बठिंडा, एम/एस ऑक्सफोर्ड हब, पावर हाउस रोड बठिंडा, एम/एस स्काई ड्रीम्स इमिग्रेशन सर्विसेज, अजीत रोड, घोड़े वाला चौक बठिंडा और एम/एस एबी कंसल्टेंट्स, 100 फुटी रोड, महेश्वरी चौक के पास बठिंडा के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार, संबंधित फर्मों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी और उन्हें रिन्यू करवाने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन फर्मों या संबंधित संचालकों के खिलाफ शिकायत करता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित फर्मों से संपर्क करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की स्वयं होगी।

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