हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, किसानों से ट्रैक जल्द करवाओ खाली

Edited By Vatika,Updated: 29 Oct, 2020 10:11 AM

high court reprimanded punjab government

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में किसानों के आंदोलन के चलते रेल व सड़क मार्ग रोकने के खिलाफ याचिका पर पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई।

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में किसानों के आंदोलन के चलते रेल व सड़क मार्ग रोकने के खिलाफ याचिका पर पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। कानून व्यवस्था नहीं बना सकते तो हम विकल्प ढूंढते हैं, ट्रैक जल्द करवाओ खाली।पंजाब सरकार ने बताया कि ट्रैक खाली कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार के वकील ने बैंच को बताया कि राज्य सरकार लगातार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि मालगाड़ी और अन्य पैसेंजर ट्रेन नहीं भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा था। गोयल ने जवाब देते हुए कहा था कि राज्य सरकार पहले रेलवे ट्रैक खाली करवाए और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चत करे।

बैंच को यह भी बताया कि पंजाब में अभी भी रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन जारी है। बेशक पंजाब सरकार कह रही है कि ट्रैक खाली हो चुके हैं लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह किसान बैठे हुए हैं और जो माल गाडिय़ां आई थीं उन्हें रोका गया। माल गाडिय़ों को वापस नहीं जाने दिया जा रहा। ट्रेनों की तलाशी ली गई और कहा गया कि केवल सरकारी थर्मल प्लांट को ही कोयला ले जाने देंगे, निजी थर्मल प्लांट को नहीं। किसान माल गाडिय़ों में पैट्रो पदार्थ भी नहीं ले जाने दे रहे। केंद्र ने कहा कि जब तक पंजाब सरकार सुनिश्चित नहीं कर देती कि रेलवे स्टाफ और रेल गाडिय़ां सुरक्षित हैं तब तक केंद्र सरकार माल गाडिय़ां और पैसेंजर ट्रेन नहीं चला सकती।हाई कोर्ट ने केंद्र व पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वो समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर कोर्ट में वो सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए जो पंजाब सरकार ने रेल व सड़क मार्ग खोलने के लिए अपनाई।

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