पंजाब में केक खाने से हुई बच्ची की मौ/त का मामला, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Edited By Kalash,Updated: 23 May, 2024 12:32 PM

high court decision on manvi death case

जन्मदिन पर ऑनलाइन केक ऑर्डर कर खाने से हुई मानवी की मौत के मामले से जुड़ी अहम खबर सामने आई है।

पटियाला : जन्मदिन पर ऑनलाइन केक ऑर्डर कर खाने से हुई मानवी की मौत के मामले से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बुधवार को दो महीने बाद पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए केक और बिसरा के नमूने की रिपोर्ट फोरेंसिक लैब से आई है। इसमें खुलासा हुआ है कि केक में जहर नहीं था। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए बेकरी मालिक गुरप्रीत सिंह को जमानत दे दी है। 

वहीं पीड़ित परिवार इस रिपोर्ट से अभी संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि अभी पैथोलॉजी रिपोर्ट नहीं आई है। उनका कहना है कि हो सकता है कि उस रिपोर्ट में लड़की की मौत की असली वजह सामने आ जाए और उन्हें इंसाफ मिल सके। मृतक बच्ची के नाना ने कहा कि वह कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट देख कर हैरान हैं क्योंकि केक खाने के बाद मानवी की मौत हुई थी और केक से दुर्गंध भी आ रही थी पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। 

आपको बता दें कि 24 मार्च को मानवी का 10वां जन्मदिन था। इस दौरान ऑनलाइन ऑर्डर किया गया केक खाने से मानवी की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने स्वास्थ्य विभाग से केक का सैंपल लेकर जांच करवाने का अनुरोध किया। बाद में बेकरी के मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 

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