कोरोना डिस्चार्ज पॉलिसी लागू होते सेहत विभाग के तेवर तीखे, नियमों की उल्लंघना करने पर होगा जुर्माना

Edited By Tania pathak,Updated: 16 May, 2020 04:05 PM

health department a penalty will be imposed for violating these rules

विभाग की डायरेक्टर अवनीत कौर द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी सिवल सर्जनो तथा प्रशासनिक पत्र जारी कर दिये है। विभाग की डायरेक्टर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि...

अमृतसर(दलजीत शर्मा ): पंजाब में कोरोना वायरस की डिसाचर्ज पॉलसी लागू होते ही सेहत विभाग ने अपने तेवर सख्त कर दिये है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि बिना मास्क के कोई बाहर घूमता दिखाई दिया तो जहां उसको 200 रूपये जुर्माना किया जाएगा वहीं एकांतवास की उलघंना करने वाले संबंधित व्यक्ति को 500 रूपये जुर्माना किया जाएगा । इसके इलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले को 100 रूपये जुर्माना किया जाएगा।

विभाग की डायरेक्टर अवनीत कौर द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी सिवल सर्जनो तथा प्रशासनिक पत्र जारी कर दिये है। विभाग की डायरेक्टर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि एपिडेमिक एक्ट1897 के नियम 12(आई.एक्स ) के तहत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विशेष नियम बनाये गए है। उपरोक्त नियम को लागू करवाने के लिए बी.डी.पी.ओ पद,नायब तहसीलदार ,ए.एस.आई के इलावा शहरी स्थानक संस्थाएं या म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के अधिकारियों को शक्तियां दी गई है, यदि कोई व्यक्ति इन नियमों की उलंघन्ना  करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।  

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