वाहनों की RC बनाने वालों के लिए अच्छी खबर, ट्रांसपोर्ट विभाग ने दी बड़ी सुविधा

Edited By Urmila,Updated: 26 Jun, 2024 02:17 PM

good news for those who make rc of vehicles

15 साल पुराने वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन को 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आर.सी. रिन्यू कराने की जरूरत है।

चंडीगढ़: 15 साल पुराने वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन को 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आर.सी. रिन्यू कराने की जरूरत है, अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट विभाग ने लोगों की सहूलियत को देखते हुए परिवहन विभाग ने अब घर बैठे आर.सी. रीन्यू करवाने की सुविधा मुहैया करवानी शुरू कर दी है।  

विभाग ने अपने पोर्टल को अपडेट कर दिया है। इसके तहत अब आर.सी. रिन्यू करवाने के लिए आर.टी.ओ. के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।  यह अपडेट रीन्यूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन नाम का नया अपडेट लेकर आया है। इसके तहत कोई भी आवेदक अपनी आर.सी. को खुद रीन्यू करा सकेंगे।   

पहले यह नियम था कि जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल पुराना हो जाता था, उनका रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आर.टी.ओ. के चक्कर लगाने पड़ते थे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब आर. सी. रिन्यू  कराने के लिए सबसे पहले आपको विभाग के पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

इसके साथ ही फीस भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके बाद फाइल सीधे वाहन निरीक्षक के पास जाएगी। आवेदक को अपना वाहन निरीक्षक के पास ले जाकर जांच करवाना होगा। सब कुछ ठीक रहा तो आर.टी.ओ. की मंजूरी अपने आप मिल जाएगी। यहां यह भी बता दें कि आर.सी. रिन्यू करवाने की फीस अलग है।

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