गिक्की मर्डर केस: हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार

Edited By Sunita sarangal,Updated: 17 Oct, 2019 11:41 AM

gikki murder case

सैशन कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती, याचिका हुई खारिज

चंडीगढ़(हांडा): जालंधर के चर्चित होटलियर गुरकीरत सिंह उर्फ गिक्की मर्डर केस के 4 दोषियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दोषियों की ओर से सैशन कोर्ट के उम्रकैद की सजा के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 
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गुरदासपुर सैशन कोर्ट द्वारा 3 अगस्त, 2015 को पूर्व अकाली विधायक सर्बजीत के भतीजे और अमृतसर नगर निगम के पार्षद रहे प्रिंस मक्कड़, एडवोकेट अमरदीप सिंह, जगदीप सिंह जस्सू और अमरजीत सिंह नरूला को सुनाई गई उम्रकैद की सजा वाले आदेश बरकरार रहेंगे। अपीलों में अभियुक्तों ने जहां अपनी सजा को चुनौती दी थी, वहीं मृतक गिक्की के पिता राजबीर सिंह सेखों ने सभी अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देने के साथ उनके लिए फांसी की सजा की मांग की थी। 

उल्लेखनीय है कि 21 अप्रैल, 2011 को देर रात नामदेव चौक के पास स्थित सेखों ग्रैंड होटल के मालिक गुरकीरत सिंह उर्फ गिक्की की मॉडल टाऊन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गिक्की के पिता राजबीर सिंह सेखों ने अकाली पार्षद राम सिमरन सिंह उर्फ प्रिंस मक्कड़ पर कत्ल का आरोप लगाया था। एडवोकेट अमरदीप सिंह उर्फ सन्नी सचदेवा, होटल रिजैंट पार्क के मालिक जसदीप सिंह जस्सू और बिजनैसमैन अमरप्रीत सिंह ने प्रिंस का साथ दिया था। इस मामले में पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू करने के बाद आरोपियों ने सरैंडर कर दिया था। इस मामले में 3 दोषियों एडवोकेट अमरदीप सिंह, जगदीप सिंह संधू व अमरजीत सिंह नरूला को जमानत मिल चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी प्रिंस मक्कड़ जेल में ही है।

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