गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा और जस्सी को 5-5 वर्ष की कैद

Edited By swetha,Updated: 25 Jan, 2020 11:42 AM

gangsters dilpreet baba and jassi imprisoned for 5 5 years

रूपनगर की अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज सुरेन्द्रपाल कौर की अदालत ने गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह बाबा और जसपाल सिंह जस्सी को इरादा-ए-कत्ल के मामले में 5-5 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि अदालत ने आरोपियों को आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया है।

रूपनगर(कैलाश): रूपनगर की अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज सुरेन्द्रपाल कौर की अदालत ने गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह बाबा और जसपाल सिंह जस्सी को इरादा-ए-कत्ल के मामले में 5-5 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि अदालत ने आरोपियों को आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी जगरूप सिंह उर्फ रूपा पुत्र सुच्चा सिंह निवासी लोदीपुर थाना श्री आनंदपुर साहिब को 28 नवम्बर, 2018 को भगौड़ा घोषित किया है। 

इस मामले में शिकायतकत्र्ता बचित्तर सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी भाउवाल (नूरपुर बेदी) जिला रूपनगर ने पुलिस समक्ष बयान दिए थे कि 4 फरवरी, 2015 को रात्रि करीब 9.15 बजे वह मोटरसाइकिल से गांव बैंसा के शराब ठेके पर शराब खरीदने गया था कि तभी स्विफ्ट कार आकर रुकी जिसमें से दिलप्रीत सिंह पुत्र ओंकार सिंह निवासी ढाहां (नूरपुर बेदी) और जसपाल सिंह उर्फ जस्सी पुत्र संतोख सिंह निवासी गांव कलमां थाना नूरपुर बेदी और एक अन्य युवक उतरे जिन्होंने पहले ललकारे मारे एवं फिर हमला बोल दिया। इसमें दिलप्रीत व जस्सी ने उस पर फायर किए। 

इस दौरान एक फायर उसके बाएं हाथ पर व दूसरा फायर पेट के बाएं तरफ लगा। किसी तरह वह जान बचाते हुए वहां से भागे। इस मामले में थाना नूरपुर बेदी ने दिलप्रीत व जस्सी पर धारा 307, 34 आई.पी.सी. और आम्र्स एक्ट तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया। अदालत में सरकार की तरफ से ए.डी.ए. सुशील कुमार ने दलीलें पेश कीं जिसके आधार पर अदालत ने दिलप्रीत सिंह बाबा और जसपाल सिंह जस्सी को धारा 307 व 34 आई.पी.सी. इरादा कत्ल का दोषी बताते हुए उसे 5-5 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।

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