पटाखों की बिक्री के लिए आरजी लाइसेंस जारी, अब इन जगहों से ले पाएंगे पटाखे

Edited By Kalash,Updated: 09 Oct, 2025 02:36 PM

firecrackers license issued

पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले में दिवाली और अन्य त्योहारों के मद्देनज़र छोटे पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन करने वाले विक्रेताओं को आरजी लाइसेंस जारी करने के लिए ड्रॉ आयोजित किया गया।

बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि): पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले में दिवाली और अन्य त्योहारों के मद्देनज़र छोटे पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन करने वाले विक्रेताओं को आरजी लाइसेंस जारी करने के लिए ड्रॉ आयोजित किया गया। यह ड्रॉ जिला प्रबंधकीय परिसर के मीटिंग हॉल में किया गया, जिसमें विक्रेताओं की उपस्थिति में वरिष्ठ उप-प्रमुख (जिला) मैडम अनुप्रिता जौहल ने पारदर्शी तरीके से ड्रॉ कर नामों की घोषणा की।

इस अवसर पर जिला भर से कुल 321 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से बरनाला से 183, हंडियाया से 2, महिल कलां से 122, टपा से 14 और भदौर व धनौला से कोई आवेदन नहीं आया। ड्रॉ के दौरान पटाखों की बिक्री के लिए बरनाला से 2, हंडियाया से 1, महिल कलां से 1 और टपा से 2 आवेदन चुनें गए। भदौर और धनौला से कोई आवेदन नहीं मिलने के कारण वहां कोई ड्रॉ नहीं किया गया।

वरिष्ठ उप-प्रमुख अनुप्रिता जौहल ने कहा कि यह ड्रॉ जिला प्रशासन की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के माध्यम से रिकॉर्ड की गई ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में छोटे पटाखों की बिक्री और खरीद के लिए केवल निर्धारित स्थानों पर ही अनुमति होगी। यह निर्देश सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं। जिला प्रशासन ने छोटे पटाखों की खरीद-फरोख्त के लिए जिले में निम्नलिखित स्थान निर्धारित किए हैं:

बरनाला शहर: 25 एकड़ का क्षेत्र

धनौला: पक्का बाग स्टेडियम
हंडियाया: गुरु तेग बहादुर स्टेडियम
टपा: घुंस रोड पर स्थित स्टेडियम (कसी वाला ग्राउंड)
शहिणा: बीबड़ियां माईयों के मंदिर के पास ग्राउंड
भदौर: पब्लिक स्पोर्ट्स स्टेडियम
महिल कलां: गोल्डन कॉलोनी क्षेत्र

वरिष्ठ उप-प्रमुख ने जिला के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि पटाखों की बिक्री केवल इन निर्धारित स्थानों पर ही की जाए और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी विक्रेता निर्धारित स्थानों के बाहर पटाखों की बिक्री करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अधिकारियों और जिला प्रशासन की उपस्थिति में ड्रॉ संपन्न हुआ और विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे समयबद्ध तरीके से पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।

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