Farmer Protest : शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिए ये आदेश

Edited By Kamini,Updated: 24 Jul, 2024 03:22 PM

farmer protest supreme court takes a big decision regarding shambhu border

सुप्रीम कोर्ट में आज शंभू बॉर्डर को लेकर अहम सुनवाई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

पंजाब डेस्क : सुप्रीम कोर्ट में आज शंभू बॉर्डर को लेकर अहम सुनवाई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा और स्थिति पहले जैसी ही बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि जब तक कमेटी नहीं बन जाती, तब तक पंजाब और हरियाणा की सरकारें शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सरकार व किसानों में भरोसे की कमी है। इसी कमी दूर करने के लिए किसानों की मांगो का हल निकालने के लिए कोर्ट ने स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए। जिसमें राज्य सरकार के लोग और कृषि एक्सपर्ट हो, जो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात कर सकते हैं। साथ ही कहा कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट को नाम सुझाए जाएं, जो इस कमेटी के सदस्य हो सकते है।

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गौरतलब है कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में दोनों सरकारों से नाम मांगे है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। वहीं SC ने कहा की एक हफ्ते के बाद मामले की सुनवाई होगी। तो वहीं पंजाब सरकार ने कहा की हरियाणा सरकार बॉर्डर को खोलने पर विचार करें, ताकि लोगों के असुविधा न हो। आपको बता दें इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक सप्ताह में बॉर्डर खोलने के आदेश द‍िए थे, जिसकी मियाद 17 जुलाई बुधवार को खत्म हो रही थी। इससे पहले ही हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। क्योंकि क‍िसानों ने ऐलान कर द‍िया है कि बॉर्डर खुलते ही वह द‍िल्ली कूच करेंगे। जबक‍ि हर‍ियाणा सरकार क‍िसी भी सूरत में नहीं चाहती क‍ि ये क‍िसान द‍िल्ली जाएं।  

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