Edited By Urmila,Updated: 18 Jan, 2025 10:21 AM
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 3 नगर परिषदों के चुनाव नहीं करवाए। हाईकोर्ट ने इसके लिए पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयुक्तों को कड़ी फटकार लगाई।
चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 3 नगर परिषदों के चुनाव नहीं करवाए। हाईकोर्ट ने इसके लिए पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयुक्तों को कड़ी फटकार लगाई। फटकार के बाद पंजाब सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि तीनों नगर परिषदों में 10 मार्च तक चुनाव करा लिए जाएंगे।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट भीष्म किंगर ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पंजाब सरकार ने तरनतारन, तलवाड़ा और डेरा बाबा नानक नगर परिषदों के चुनाव नहीं करवाए हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने भी इस संबंध में जवाब देने के लिए समय मांगा था। इन 3 नगर परिषदों में से 2 के चुनाव 2020 से पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने 4 साल से चुनाव नहीं कराए हैं।
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