ड्रग विभाग का बड़ा एक्शन: रिकॉर्ड न दिखाने पर 2 मेडिकल स्टोर सील... 2 जन औषधि केंद्र 45 दिन सस्पेंड

Edited By Kamini,Updated: 09 Oct, 2026 12:44 PM

2 medical stores sealed

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब कंवलप्रीत कौर बराड़ के निर्देशों पर ड्रग विंग ने ड्रग एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट के तहत बनाए गए नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में 2 मैडिकल स्टोरों के रिटेल ड्रग लाइसैंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं।

अमृतसर/तरनतारन (अवधेश, रमन) : फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब कंवलप्रीत कौर बराड़ के निर्देशों पर ड्रग विंग ने ड्रग एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट के तहत बनाए गए नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में 2 मैडिकल स्टोरों के रिटेल ड्रग लाइसैंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। वहीं ड्रग रूल्स-1945 के उल्लंघन पर 2 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के ड्रग लाइसैंस 45-45 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं। जोनल लाइसैंसिंग अथॉरिटी कुलविंदर सिंह द्वारा की गई कार्रवाई के तहत संधू मैडिकोज गांव अलगो कोठी तहसील पट्टी तरनतारन तथा ब्रदर मैडिकल स्टोर गांव खुरमनियां अमृतसर के लाइसैंस रद्द किए गए हैं।

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जानकारी के अनुसार 27 अगस्त 2026 को ड्रग कंट्रोल अधिकारी तरनतारन हरप्रीत सिंह ने संधू मैडिकोज का निरीक्षण किया था। इस दौरान अधिकारी द्वारा 3 प्रकार की दवाओं का खरीद व बिक्री रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। जिस पर इन 3 दवाईयों को जब्त कर लिया गया था। इसमें प्रेगाबालिन दवाई मुख्य रूप से शामिल थी। जनहित को ध्यान में रखते हुए दुकान को मौके पर ही सील कर दिया गया था।

इसी प्रकार 11 सितंबर 2026 को ड्रग कंट्रोल अधिकारी अमृतसर-5 गुरदीप सिंह ने गांव खुरमनियां, नानकसर गेट के निकट स्थित ब्रदर मैडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 4 प्रकार की दवाएं जब्त की गईं, जिनमें प्रेगाबालिन दवाई मुख्य तौर से मिली थी। दुकान के मालिक द्वारा इन दवाओं का खरीद एवं बिक्री रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा निरीक्षण के समय दोनों ही फर्मों पर फार्मासिस्ट भी मौजूद नहीं थे।

दोनों फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन संबंधित दवा की दुकानों के मालिकों द्व‌ारा जब्त दवाओं के रिकॉर्ड और उल्लंघनों के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उल्लंघनों की गंभीरता और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जोनल लाइसैंसिंग अथॉरिटी अमृतसर ने दोनों फर्मों के ड्रग लाइसैंस रद्द करने के आदेश जारी किए।

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र गुरु नानक निरंकार कॉलोनी सुल्तानविंड रोड, अमृतसर तथा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सिविल अस्पताल के बाहर, तरनतारन के ड्रग लाइसैंस ड्रग्स रूल्स-1945 के उल्लंघन के चलते 45-45 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान ड्रग विंग, एफ.डी.ए. अमृतसर जोन द्वारा इसी प्रकार के उल्लंघनों के मामले में 17 दोषी पाए गए कैमिस्टों के लाइसैंस रद्द किए जा चुके हैं। विभाग ने कहा कि दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने तथा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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