Edited By Vaneet,Updated: 18 Dec, 2018 09:03 PM
जिला मैजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार शर्मा ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला जालंधर के सारे पंचायती ह...
जालंधर(अमित): जिला मैजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार शर्मा ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला जालंधर के सारे पंचायती हल्कों में अमन व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला जालंधर (देहाती) के सारे असला लाईसैंस धारकों को अपने-अपने हथियार उठाकर चलने पर मनाही के आदेश जारी किए हैं। असला धारक अपना-अपना असला तुरंत नजदीक के पुलिस थाने या अधिकृत असला डीलरों के पास हर हालत में जमा करवाएं। असला तय समय पर जमा न करवाने की सूरत में भारतीय दंड संहिता के तहत कारवाई अमल में लाई जाएगी और लाईसैंस रद्द कर दिए जाएंगे।
इसी तरह जिला मैजिस्ट्रेट ने ग्राम पंचायत के संबंध में आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों के अंर्तगत जिला जालंधर (देहाती) के माल अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के अंदर 30 दिसंबर, 2018 को ड्राई-डे घोषित करते हुए शराब के ठेके बंद करने और किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब स्टोर करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। यह आदेश होटलों, क्लबों और शराब के अहतों आदि जहां शराब बेचने और पीने की कानूनी इजाजत है, वहां भी पूर्ण तौर पर लागू होंगे। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है, कि यह आदेश जालंधर (देहाती) की हद के अंदर पड़ते ग्राम पंचायतों में लागू होगा और शहरी क्षेत्र जो कि अर्बन लोकल बॉडी की परिभाषा में आते हैं, वहां यह आदेश लागू नहीं होगा।