Punjab: होटल, रेस्टोरेंट के लिए जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए नए Order

Edited By Kamini,Updated: 05 Oct, 2023 12:30 PM

district magistrate issues new orders for hotels restaurants

मोगा जिले में नए आदेश जारी हुए हैं। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर डॉ. निधि कामुद ने धारा 144 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 30 नवंबर 2023 तक आदेश जारी किए हैं कि जिले के होटलों व रेस्टोरैंट में हुक्का...

मोगा : मोगा जिले में नए आदेश जारी हुए हैं। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर डॉ. निधि कामुद ने धारा 144 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 30 नवंबर 2023 तक आदेश जारी किए हैं कि जिले के होटलों व रेस्टोरैंट में हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेंगे। 

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने का कहना है कि काफी संख्या में जिले के होटलों, रेस्टोरेंट में हुक्का बार चल रहे हैं जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि छात्रों को बुरे कामों से बचाने के लिए ही ये आदेश जारी किए गए हैं। हुक्के में तम्बाकू व अन्य उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता जोकि नियमों की उल्लंघना है। 

इसके अलावा जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने या बैठक करने, नारे लगाने, बिना पूर्व अनुमति के धार्मिक जुलूस निकालने और उपदेश देने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि केवल विशेष परिस्थितियों या अवसरों पर प्रबंधन के लिखित अनुरोध पर संबंधित सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से लिखित मंजूरी लेने के बाद सार्वजनिक बैठकें और धार्मिक जुलूस आदि मंजूरी की शर्तों पर निकाले जा सकते हैं। यह आदेश पुलिस/सेना, सैन्यकर्मी, ड्यूटी एवं किसी भी सरकारी सेवक, शवयात्रा, विवाह आदि पर लागू नहीं होगा। 

सतलुज नदी के 500 मीटर के अंदर और बाहर सभी गांवों के क्षेत्र में सरकार द्वारा स्वीकृत खड्डों के अलावा जेसीबी मशीनें, पॉपलाइन मशीनें, ट्रक और ट्रॉलियां आदि दरिया सतलुज बांध से बाहर 500 घेरे अंदर लेकर आने पर पाबंधी है। बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहन चलाने पर रोक व मुख्य हाईवे और लिंक सड़कों पर मवेशियों को चराना भी प्रतिबंधित है।

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