Edited By Kalash,Updated: 26 Apr, 2025 06:56 PM

पंजाब सरकार के खाद्य सिविल सप्लाइज और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव कम डायरैक्टर ने एक आदेश जारी करके पंजाब स्टेट में राशन डिपुओं के द्वारा गेहूं प्राप्त करने वाले समूह लाभपात्रियों को सुचेत किया है
पटियाला/सनौर (मनदीप जोसन): पंजाब सरकार के खाद्य सिविल सप्लाइज और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव कम डायरैक्टर ने एक आदेश जारी करके पंजाब स्टेट में राशन डिपुओं के द्वारा गेहूं प्राप्त करने वाले समूह लाभपात्रियों को सुचेत किया है कि वह भारत सरकार की तरफ से जारी हिदायतों अनुसार ई. के.वाई.सी. 30 अप्रैल 2025 तक मुकम्मल करवाएं, जिससे किसी भी नीले कार्ड धारक को सरकार की तरफ से दी जाती राशन की सुविधा प्राप्त करने में कोई कठिनाई पेश न आ सके, जो लोग 30 अप्रैल तक ई. के.वाई.सी नहीं करवाएंगे, उन्हें राशन नहीं मिलेगा।
सचिव-कम-निदेशक द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उक्त ई. के.वाई.सी. की सुविधा जहां पूर्णतया निशुल्क है, वहीं यह सुविधा प्रत्येक राशन डिपो पर भी उपलब्ध है। आदेशों में कहा गया है कि उक्त ई. के.वाई.सी. राशन कार्ड धारक के सभी सदस्यों की जानकारी को ‘इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर’ के माध्यम से रिकार्ड के रूप में संधारित किया जा सके, जो कि एक डिजिटल प्रक्रिया है।
उन्होंने कहा कि ई. के.वाई.सी. के माध्यम से राशन कार्ड में शामिल परिवार के सदस्यों के अंगुलियों के निशान या आंखों की पुतलियों को स्कैन किया जाता है, ताकि पहचान बनी रहे और कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की राशन सुविधा का किसी भी प्रकार से लाभ न उठा सके।
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