Edited By Urmila,Updated: 18 Oct, 2026 08:54 AM

पंजाबी यूनिवर्सिटी के पास स्थित एक ढाबे पर खाना खाने गए चार दोस्तों का खाना देरी से आने पर विवाद हो गया।
पटियाला (बलजिन्द्र) : पंजाबी यूनिवर्सिटी के पास स्थित एक ढाबे पर खाना खाने गए चार दोस्तों का खाना देरी से आने पर विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद ढाबा मालिक ने अपने बेटे, भतीजे और अन्य लोगों के साथ मिलकर चारों दोस्तों को बंधक बना लिया। उन्हें कथित तौर पर निर्वस्त्र कर वीडियो बनाई गई और फिर फार्म हाउस पर ले जाकर तेजधार हथियारों तथा अन्य वस्तुओं से मारपीट की गई। थाना अर्बन एस्टेट की पुलिस ने इस मामले में करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, नामजद आरोपियों में सुखविंदर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह, हैरी सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह और उसका भतीजा दिलप्रीत सिंह निवासी गांव फतेहमाजरी, समाना, जिला पटियाला शामिल हैं। इनके अलावा 8 से 10 अज्ञात लोगों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता हरदीप सिंह पुत्र तेजपाल सिंह निवासी गांव गोबिंदपुरा पापड़ा, थाना मूनक, जिला संगरूर ने पुलिस को बताया कि वह अर्बन एस्टेट फेज-2 में किराये के मकान में रहता है। उसके दोस्त राय प्रीत सिंह निवासी गांव ढेर, जिला फतेहाबाद, हरियाणा, फिरोज खान निवासी गांव जखेपल, थाना धर्मगढ़, जिला संगरूर और चसप्रीत सिंह निवासी गांव डुडिया, थाना मूनक, जिला संगरूर उससे मिलने आए हुए थे। शिकायत के मुताबिक, हरदीप सिंह अपने दोस्तों को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के पास स्थित जिमींदारा ढाबे पर खाना खिलाने ले गया था। वहां खाना ऑर्डर करने के काफी देर बाद भी जब भोजन नहीं आया तो उन्होंने वेटर से दोबारा पूछा। आरोप है कि इस बात को लेकर वेटर उनसे बहस करने लगा। इसी दौरान ढाबा मालिक अपने बेटे, भतीजे और 8 से 10 अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच गया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे और उसके दोस्तों को ढाबे के पिछले कमरे में बंधक बनाकर डंडों और लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद चारों को कथित तौर पर निर्वस्त्र करके उनकी वीडियो बनाई गई। आरोपियों ने उनकी टांगें बांधकर उन्हें गाड़ी में डाला और संगरूर रोड स्थित एक फार्म हाउस पर ले गए, जहां बेल्टों से भी उनकी पिटाई की गई। शिकायत के अनुसार, सुखविंदर सिंह ने कथित तौर पर तलवार से जान से मारने की नीयत से चसप्रीत सिंह के सिर पर वार किया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। इसके बाद सुखविंदर सिंह ने एक डॉक्टर और दो अन्य व्यक्तियों को बुलाया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, डॉक्टर ने चसप्रीत सिंह के सिर पर टांके लगाए।
आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने फिरोज खान का मोबाइल फोन, चसप्रीत सिंह से 10 हजार रुपये और उसके कान में पहनी सोने की बाली तथा शिकायतकर्ता की जेब से 16 हजार रुपये निकाल लिए। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को सूचना देने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं। बाद में आरोपियों ने चारों को गाड़ी में डालकर गांव मैण के पास संगरूर बाईपास के नजदीक छोड़ दिया और फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 109, 115(2), 127(2), 140(3), 351, 190 और 191(2), (3) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है।
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