Court ने रिश्वत लेने के आरोप में सहायक खजाना अफसर को सुनाई सजा

Edited By Kamini,Updated: 22 Feb, 2023 04:25 PM

court sentenced assistant treasury officer for taking bribe

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत मानसा की विशेष अदालत ने आज सहायक खजाना अफसर को दोषी करार दिया। अदालत ने

मानसा/चंडीगढ़ (संदीप मित्तल) : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत मानसा की विशेष अदालत ने आज सहायक खजाना अफसर को दोषी करार दिया। अदालत ने खजाना अफसर मानसा गुरप्रीत सिंह व उसके एक साथी आत्मा सिंह निवास कोटड़ा जिला मानसा को रिश्वतखोरी के मामले में 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

यह जानकारी देते हुए पंजाब ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता गुरजीत कौर निवासी मानसा ने विजिलेंस को शिकायत की थी कि उसके पति हरिंदर सिंह पटवारी की मौत के बाद उसे तनख्वाह संबंधी बकाया 7 लाख रुपए का बिल पास करने के बदले में उक्त सहयाक खजाना अफसर ने आत्मा सिंह से मिलीभुगत करके 50 हजार रुपए रिश्वत मांगी।

इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजीलैंस ब्यूरो ने जाल बिछाया और  उक्त अधिकारी एवं उनके साथी को दिनांक 27-07-2015 को 2 सरकारी गवाहों की उपस्थिति में 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के बठिंडा रेंज थाने में भ्रष्टाचार मामला दर्ज किया गया था।

रिश्वतखोरी के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विजीलैंस ब्यूरो ने केस फाइल पेश कर सबूतों को पूरा किया है, जिसके आधार पर आज विशेष अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनदीप सिंह ढिल्लों ने इस मामले के दोनों आरोपियों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई। टीम ने दोनों आरोपियों को जिला मानसा में हिरासत में लिया।

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