पंजाब में इन कैप्सूलों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक! केमिस्टों को जारी हुए सख्त आदेश

Edited By Urmila,Updated: 02 Nov, 2025 03:25 PM

complete ban on sale of these capsules in punjab

जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में 75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगैबलिन कैप्सूल/टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

फाजिल्का (नागपाल) : जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में 75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगैबलिन कैप्सूल/टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि दवा विक्रेता दवा देते समय पर्ची पर अपनी मुहर लगाएगा और दवा देने की तारीख दर्ज करेगा। यह प्रतिबंध 31 दिसंबर तक लागू रहेगा।

यह आदेश सिविल सर्जन फाजिल्का के पत्र पर की गई कार्रवाई के संबंध में जारी किया गया है। सिविल सर्जन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आम लोग इन कैप्सूल का सेवन दवा के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने उक्त धारा के तहत कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की।

जारी आदेश के अनुसार, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पतालों में स्थित दवा विक्रेता या कोई भी व्यक्ति बिना असली पर्चे के 75 मिलीग्राम प्रीगैबलिन नहीं बेचेगा। प्रीगैबलिन (75 मिलीग्राम तक) की खरीद और बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखने के अलावा, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये विवरण मूल प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर अंकित हों, जिसमें केमिस्ट/खुदरा विक्रेता का व्यापारिक नाम, वितरण की तिथि और वितरित की गई गोलियों की संख्या शामिल हो।

आदेश के अनुसार, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पतालों के अंदर स्थित फ़ार्मेसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कैप्सूल किसी अन्य दवा विक्रेता द्वारा प्रीगैबलिन कैप्सूल/टैबलेट की वास्तविक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के विरुद्ध वितरित नहीं किए गए हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वितरित की गई गोलियों/कैप्सूलों की संख्या प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर उल्लिखित अवधि से अधिक न हो। आदेश का किसी भी उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्ती से निपटा जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!