Edited By vasudha,Updated: 24 Oct, 2019 06:00 PM
बटाला में होने जा रही पंजाब कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है।...
बटाला: पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब पुलिस रूल्ज, 2019 को मंजूरी देते हुए ‘पंजाब पुलिस एक्ट, 2007 के अंतर्गत राज्य पुलिस शिकायत आथॉरिटी और डिवीजनल पुलिस शिकायत आथॉरिटी में नियुक्तियों का रास्ता साफ कर दिया है। इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि धारा 54 के अनुसार भारत सरकार के मुख्य सचिव या सचिव या डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी को राज्य पुलिस शिकायत आथॉरिटी के चेयरपर्सन के तौर पर नामजद किया जा सकता है।
इसके बाकी दो सदस्यों में प्रमुख सचिव/ए.डी.जी.पी. के रैंक वाले अधिकारी या अकादमिक /सामाजिक कार्य/कानून और सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र से सम्बन्धित व्यक्ति शामिल होंगे। इन तीनों अधिकारियों में से एक महिला अधिकारी होनी लाजिमी है। राज्य पुलिस शिकायत आथॉरिटी, चेयरपर्सन के तौर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक चयन कमेटी का गठन करेगी, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और एडवोकेट जनरल, पंजाब द्वारा नामजद किया व्यक्ति इसके मैंबर के तौर पर शामिल होंगे जबकि सचिव या विशेष सचिव (गृह) इसके मैंबर सचिव होंगे।