Edited By Urmila,Updated: 22 Oct, 2023 09:16 AM

कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रैट को भी मामले में शीघ्र सुनवाई कर फैसला लेने को कहा है। इ
चंडीगढ़ : पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा की एक मामले में हुई गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जीरा के भाई की ओर से दाखिल याचिका पर रात 8 बजे जस्टिस विकास बहल के घर पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई सोमवार को निर्धारित कर दी है और एफ.आई.आर. दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. को वह शिकायत कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके आधार पर कुलबीर सिंह जीरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रैट को भी मामले में शीघ्र सुनवाई कर फैसला लेने को कहा है। इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने जीरा की याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें नए सिरे से तथ्यों के साथ पुन: याचिका दाखिल करने की छूट दी गई थी।
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