Edited By Tania pathak,Updated: 19 Dec, 2020 11:07 AM
उस समय लड़की की आयु 21 वर्ष और लड़के की आयु 20 वर्ष थी जो चाईलड मैरिज एक्ट 2006 का उल्लंघन करता है।
बुढलाडा (बांसल): दूल्हा दुल्हन के आनंद कारज दौरान दूल्हे की आयु कम होने के कारण चाईल्ड मैरिज एक्ट अधीन आनंद कारज करवाने वाले ग्रंथी खिलाफ मामला दर्ज करने का समाचार मिला है। मिली जानकारी के अनुसार शहीद बाबा जीवन सिंह गुरुद्वारा साहिब कुलाना रोड के ग्रंथी बलविंद्र सिंह द्वारा गोशन कौर और गोबिंद सिंह का आनंद कारज करवाया गया था।
उस समय लड़की की आयु 21 वर्ष और लड़के की आयु 20 वर्ष थी जो चाईलड मैरिज एक्ट 2006 का उल्लंघन करता है। सिटी पुलिस मानसा के सब इंस्पेक्टर बलदेव सिंह द्वारा जिला सैशन जज मानसा के आदेशों पर कार्रवाई करते हुए ग्रंथी पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।