Edited By Kamini,Updated: 16 May, 2025 01:33 PM

पंजाब में चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, पंजाब में एक बार चुनाव होने जा रहे हैं।
पंजाब डेस्क : पंजाब में चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, पंजाब में एक बार चुनाव होने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने अपने पत्र दिनांक 14.5.2025 के माध्यम से ग्राम पंचायतों के सदस्यों के चुनाव या उपचुनाव कराने हेतु नोटिफिकेशन सहित नवीनतम सूचना जारी की है। जानकारी मुताबिक, मौजूदा समय में सरपंच के लगभग 60 पद तथा पंच के 1600 पद रिक्त हैं। राज्य चुनाव कमीशन ने राज्य के डिप्टी कमिश्नरों-सह-जिला चुनाव अधिकारियों को दिनांक 15.10.2024 को हुए पिछले आम चुनावों के दौरान इस्तेमाल की गई मतदाता सूचियों को अपडेट करने का निर्देश दिया है।
नए योग्य मतदाताओं के पंजीकरण की योग्यता तिथि 31.5.2025 निर्धारित की गई है। जिन वार्डों या ग्राम पंचायतों में रिक्तियों के कारण चुनाव होना बाकी है, वहां मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए, वोट जोड़ने/हटाने या संशोधित करने के लिए एक विशेष अभियान तैयार किया गया है। 19.5.2025 (सोमवार) को फॉर्म-I (नाम शामिल करने के लिए दावा आवेदन), 20.5.2025 (मंगलवार) फॉर्म-II (नाम शामिल करने पर आपत्ति), 21.5.2025 (बुधवार) फॉर्म III (की गई एंट्री के विवरण पर आपत्ति) शामिल है।
ये फार्म संबंधित एसडीएम के पास उपलब्ध हैं तथा इसकी एक प्रति आयोग की वेबसाइट (sec.punjab.gov.in) से भी डाउनलोड की जा सकती है। राज्य चुनाव कमीशन ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि जो मतदाता इन वार्डों/ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवाना चाहते हैं, जहां चुनाव होने हैं, वे इस अवसर पर ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही, आपत्तियां प्रस्तुत करने या सुधार करवाने के मामले में संबंधित व्यक्ति इस 3 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी एसडीएम को फार्म जमा करवा सकते हैं।
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