Edited By Subhash Kapoor,Updated: 09 Oct, 2024 06:25 PM
पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि पंजाब सरकार, उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार 'द एक्सप्लोसिव रूल्स-2008' के तहत साल 2016 में जारी हुए आवेदन लाइसेंसों के 20 प्रतिशत आवेदन लाइसेंस ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाने हैं।
जालंधर : पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि पंजाब सरकार, उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार 'द एक्सप्लोसिव रूल्स-2008' के तहत साल 2016 में जारी हुए आवेदन लाइसेंसों के 20 प्रतिशत आवेदन लाइसेंस ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाने हैं।
उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर शहर के अधीन आने वाले निवासियों जिनकी उम्र 18 साल से कम नहीं है, ने जालंधर शहर में नगर निगम द्वारा निर्धारित की गई जगह में पटाखों को बेचने के लिए दुकानों के आवेदन लाइसेंस लेने हैं। वे आवेदन फॉर्म दफ्तर की असला लाइसेंसिंग ब्रांच, कमिश्नरेट जालंधर से हासिल करके या दफ्तर कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की वेबसाइट https://jalandhrcity.punjabpolice.gov.in से डाऊन लोड करके तारीख 10-10-2024 से 12-10-2024 तक सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक जमा करवा सकते हैं। उन्हें बताया गया कि निर्धारित समय के बाद आने वाला आवेदन विचारित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में ड्रॉ तारीख 18-10-2024 दिन शुक्रवार को बाद दोपहर 3 बजे रेड क्रॉस भवन, जालंधर में निकाला जाएगा।