Edited By Urmila,Updated: 03 Dec, 2025 04:33 PM

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि 'द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट, 2025' के प्रस्ताव का वित्त विभाग ने अच्छी तरह से रिव्यू किया है।
चंडीगढ़: पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि राज्य के वित्त विभाग ने 'द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट, 2025' (पंजाब पेड़ों की सुरक्षा कानून 2025) को लागू करने के फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन डिपार्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहां जारी एक प्रेस स्टेटमेंट के जरिए इसकी घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह एक्ट शहरी हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है, जो पेड़ों के संरक्षण के लिए राज्य के कानूनी वादे को पक्का यकीनी बनाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस ड्राफ्ट में पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई के लिए सख्त कदम और भारी जुर्माने का प्रस्ताव है, जो पर्यावरण को नुकसान से लड़ने की राज्य की कोशिशों को और मजबूत करेगा।
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि 'द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट, 2025' के प्रस्ताव का वित्त विभाग ने अच्छी तरह से रिव्यू किया है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट न केवल शहरी हरियाली की रक्षा के लिए सरकार के वादे को औपचारिक बनाता है, बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह भी पक्का किया है कि इसे लागू करने से राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ेगा। बिल के फाइनेंशियल पहलू पर ज़ोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि यह एक्ट जुर्माने के जरिए एक फंड बनाने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इन फंड का इस्तेमाल सिर्फ शहरी इलाकों में हरियाली प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा, जिससे पूरे पंजाब में पर्यावरण बचाने और विकास के लिए एक आत्मनिर्भर सिस्टम बनाया जा सकेगा।
पेड़ों के बचाव के लिए असरदार कानून बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के वादे को दोहराते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा इस एक्ट को तुरंत मंजूरी देना राज्य सरकार की पर्यावरण और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की लगन को दिखाता है। उन्होंने कहा कि 'पंजाब पेड़ों का बचाव एक्ट, 2025' अब जरूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरेगा, जिससे कैबिनेट और विधानसभा के सामने इसे पेश करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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