Edited By Subhash Kapoor,Updated: 16 Oct, 2024 09:08 PM
एडिशनल सेशन जज धर्मिंदर पाल सिंहला की अदालत द्वारा करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में ई.डी. की टीम द्वारा बीते दिनों गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के मंत्री भारत भूषण आशू द्वारा अपने वकील के माध्यम से लगाई गई जमानत की अर्ज़ी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के...
जालंधर (जतिंदर भारद्वाज) : एडिशनल सेशन जज धर्मिंदर पाल सिंहला की अदालत द्वारा करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में ई.डी. की टीम द्वारा बीते दिनों गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के मंत्री भारत भूषण आशू द्वारा अपने वकील के माध्यम से लगाई गई जमानत की अर्ज़ी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत की अर्ज़ी को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में पूर्व कांग्रेसी मंत्री भारत भूषण आशू को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
बता दें कि ईडी ने आशु के खिलाफ मनी लाड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत भूषण आशु 2017 से 2022 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उनके रहते अनाज ढुलाई को लेटर हुए टेंडर आवंटन में करीब दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। विजिलेंस की जांच में पंजाब की मंडियों में लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडरों में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई थीं। जिस संबंधी केस में आशु आजकल जेल में बंद हैं।