Punjab : 12 मार्च तक इन चीजों पर लगी पूर्ण पाबंदी, जानें क्या हैं Orders

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Mar, 2025 08:10 PM

bathinda declared a no drone zone till march 12

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम पूनम सिंह ने माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार एवं वी.वी.आई.पी. के बठिंडा आगमन और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को "नो ड्रोन ज़ोन" घोषित किया है।

बठिंडा (विजय वर्मा): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम पूनम सिंह ने माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार एवं वी.वी.आई.पी. के बठिंडा आगमन और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को "नो ड्रोन ज़ोन" घोषित किया है। इन क्षेत्रों में एयर फोर्स स्टेशन भीसियाना, केंद्रीय विश्वविद्यालय घुड़ा, एम्स अस्पताल एवं वी.वी.आई.पी. रूट से सटे 10 किलोमीटर के दायरे को शामिल किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक है। इसलिए, जिले की सीमाओं के भीतर ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 8 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक लागू रहेगा।

Related Story

Trending Topics

IPL
Kolkata Knight Riders

Punjab Kings

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!