Edited By Subhash Kapoor,Updated: 04 Jan, 2025 07:54 PM
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रूपनगर जिले में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक गौवंश के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है जिन लोगों ने गाय पाल रखी है, उन्हें पशुपालन...
रूपनगर (विजय शर्मा) : जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रूपनगर जिले में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक गौवंश के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है जिन लोगों ने गाय पाल रखी है, उन्हें पशुपालन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया गया है। हिमांशु जैन ने कहा कि रात के समय गौवंश की आवाजाही और परिवहन से तस्करी और चोरी का संदेह पैदा होता है, जिससे आम जनता की भावनाएं आहत होती हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया है कि शाम 7.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक का समय गौवंश के परिवहन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाए।
प्लास्टिक लिफाफों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर ने जिले में प्लास्टिक लिफाफों के निर्माण, वितरण, बिक्त्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पंजाब प्लास्टिक और कैरी बैग (निर्माता उपयोग और निपटान) नियंत्रण अधिनियम-2005 के तहत प्लास्टिक लिफाफों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने दुकानदारों व ढाबों, होटलों आदि के मालिकों से अपील की है कि वे प्लास्टिक के लिफाफों का प्रयोग न करें और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।