पंजाब में इन जगहों पर पटाखे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध, सख्त आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 05 Oct, 2025 06:19 PM

ban on sale of firecrackers

किसी भी प्रकार के पटाखे, आतिशबाजी आदि को बनाने, स्टोर करने, खरीदने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि): जिला मजिस्ट्रेट टी. बैनिथ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत जिला बरनाला के सामान्य बाजारों में किसी भी प्रकार के पटाखे, आतिशबाजी आदि को बनाने, स्टोर करने, खरीदने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रतिबंध का कारण और सुरक्षा चिंताए

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष जैसे त्यौहारों के दिनों में पटाखों के उपयोग से अत्यधिक शोर-शराबा होता है और आग लगने की घटनाओं की संभावना बनी रहती है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। दिवाली के मद्देनजर, अवैध विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण और बिक्री को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पटाखों की बिक्री और खरीद के लिए स्थान निर्धारित

जारी आदेशों के अनुसार, जिला प्रशासन ने बरनाला 25 एकड़ मैदान, धनौला पक्का बाग स्टेडियम, हंडिआया गुरु तेग बहादुर स्टेडियम, तपा घुन्नस रोड पर बना स्टेडियम (कस्सी वाला ग्राऊंड), शैहना बीबड़ियां माइयां मंदिर वाला ग्राऊंड, भदौड़ पब्लिक स्पोर्ट्स स्टेडियम व महलकलां गोल्डन कॉलोनी वाले निर्धारित स्थानों को 'नॉन-स्मोकिंग जोन' घोषित किया है।

इन निर्धारित स्थानों के अलावा जिले में और किसी भी जगह पर पटाखों और आतिशबाजी की खरीद या बिक्री नहीं की जा सकती। आवासीय और वाणिज्यिक स्थानों पर भी पटाखों की खरीद या बिक्री की अनुमति नहीं होगी। आदेशों के मुताबिक जिला प्रशासन ने विभिन्न त्यौहारों के लिए पटाखे चलाने का समय दिवाली पर पटाखे चलाने की अनुमति शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक होगी, गुरुपर्व पर सुबह 4 से सुबह 5 बजे तक और रात 9 से रात 10 बजे तक, क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक होगा। इन निर्धारित समयों के अलावा अन्य समय में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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