दुष्कर्म के मामलों में फास्टट्रैक अदालतें बने: कैप्टन अमरेंद्र सिंह

Edited By Mohit,Updated: 08 Jun, 2019 08:23 PM

amarinder singh

दुष्कर्म के मामले की सुनवाई में देरी पर चिंता जताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने इन मामलों में तेजी लाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी से त्वरित अदालतें बनाने की अपील की है।

चंडीगढ़ः दुष्कर्म के मामले की सुनवाई में देरी पर चिंता जताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने इन मामलों में तेजी लाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी से त्वरित अदालतें बनाने की अपील की है। उन्होंने आज मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में आग्रह किया कि ऐसे मामलों का यथाशीघ्र निपटारा हो ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके। 

संगरूर पुलिस द्वारा धुरी में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सात दिनों में चार्जशीट दायर करने किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कैप्टन ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 173 (1-ए) की संशोधित प्रावधानों के प्रति मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी.ए., 376 डी.बी. और 376 ई के अंतर्गत दर्ज मामलों में जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। 

उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस को ऐसे जुर्मों से सम्बन्धित मामलों की जांच निर्धारित समय सीमा में यकीनी बनाने के लिए बार बार निर्देश दिए गए हैं। यह देखा गया है कि ऐसे मामलों में जांच समय पर मुकम्मल होने के बावजूद अदालतों में मुकदमे लटके रहने से न्याय का मकसद पूरा नहीं हो पाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ितों को न्याय में देरी के कारण आम लोगों को ठेस पहुंचती है। दुष्कर्म के मामलों में मुकदमा बिना किसी देरी के तेजी से चलाया जाना चाहिए। 

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