Edited By Kamini,Updated: 22 May, 2023 04:48 PM

अमृतसर विकास अथारिटी ने अवैध कालोनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।
अमृतसर (नीरज): अमृतसर विकास अथारिटी ने अवैध कालोनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना हुए मुख्य प्रशासन पुड्डा अमृतसर दीप शिखा शर्मा आईएएस, अतिरिक्त प्रशासक रजत ओबराय के निर्देशों के तहत पुड्डा टाऊन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में अजनाला रोड स्थित डी.आर. एन्क्लेव के सामने बन रही अनधिकृत निमार्णों बर्दर फार्मज के अलावा इस क्षेत्र के आसपास अनाधिकृत कॉलोनियों/निर्माणों और अवैध कॉलोनियों के निर्माण के साथ-साथ सारे काम बंद कर दिए गए हैं।
इस मौके पर अधिकारियों ने डी.आर एन्क्लेव के निवासियों की समस्याओं को भी सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए कहा कि इन कॉलोनियों के मालिकों को कभी-कभी कॉलोनियों को नियमित करने और पंजाब सरकार द्वारा पुड्डा के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने को कहा गया था। लेकिन इन अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 के तहत सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पिछले महीने अवैध निर्माणों को गिराना जारी रखा।
टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत पुलिस द्वारा 33 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और अब तक 6 अवैध कॉलोनियों को तोड़ा जा चुका है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कॉलोनियों को काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 से 7 साल की कैद और 2 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और यह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा इस तरह की गतिविधियों और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश के बाद पुड्डा अनधिकृत कॉलोनियों की योजना बनाकर कार्रवाई करेगा। टाउन प्लानर ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अवैध कॉलोनियों में जो पुडा विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं हैं में अपने प्लॉट न खरीदें। किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले एनओसी मांगनी होगी।
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